बुधवार, 1 फ़रवरी 2023

अटल पेंशन योजना

            अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को आरंभ की गई थी। एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और चयनित पेंशन राशि के आधार पर अभिदान अलग अलग होता है। अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर गारंटीशुदा न्यूअनतम मासिक पेंशन 1000/- रूपये या 2000/- रूपये या 3000/- रूपये या 4000/- रूपये या 5000/- रूपये प्राप्त होगी। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं को मासिक पेंशन उपलब्धय होगी, और उसके पश्चा0त् उसके पति/पत्नि को प्राप्तग होगी और उनकी मृत्युप के पश्चाात्, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित समग्र पेंशन अभिदाता के नामिती को वापस कर दी जाएगी। न्यूलनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीशुदा होगी अर्थात् यदि अभिदान के आधार पर संचित समग्र निधि निवेश पर अनुमानित रिटर्न की तुलना में कम है और न्यू नतम गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्तर है तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्ता राशि के लिए वित्तप पोषण करेगी। वैकल्पिक रूप से निवेश पर प्राप्तस रिटर्न अधिक है तो अभिदाता को बढ़े हुए पेंशन संबंधी लाभ प्राप्तक होंगे।

            अभिदाता की असामयिक मृत्यु होने पर, सरकार ने अभिदाता के पति/पत्नि को अभिदाता के एपीवाई खाते में शेष बची अवधि के लिए, जब तक कि मूल अभिदाता 60 वर्ष की आयु पूरी न हो जाए, तक का विकल्प. देने का निर्णय लिया है। अभिदाता का पति/पत्नि अभिदाता के समान ही उसके पति/पत्नि की मृत्युय तक उसी पेंशन राशि को प्राप्तप करने का हकदार होगा। अभिदाता और उसके पति/पत्नि दोनों की मृत्युश के पश्चाभत्, अभिदाता का नामिती अभिदाता के 60 वर्ष तक की आयु तक संचित पेंशन लाभ को प्राप्त‍ करने का हकदार होगा। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत 6860.30 करोड़ रूपये के कुल पेंशन लाभ के साथ 149.53 लाख कुल अभिदाता नामांकित किए गए हैं।



पात्रता:

18-40 वर्ष की आयु के बीच के भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू होगा।

आधार इसका प्राथमिक केवाईसी होगा।

यदि खाता खोलने के समय उपलब्ध नहीं है तो आधार विवरण बाद में जमा किया जा सकता है।

सभी बैंक खाताधारक एपीवाई में शामिल हो सकते हैं

कौन पात्र नहीं है?

निम्नलिखित व्यक्ति निम्नलिखित मानदंडों पर सरकार के योगदान के लिए पात्र नहीं हैं।

जो 01.04.2016 को या उसके बाद योजना में शामिल हुआ।

यदि वह आयकर दाता है।

यदि वह किसी सामाजिक सुरक्षा योजना अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत रक्षित है।

प्रवासी भारतीय (एनआरआई) खाता खोलने हेतु पात्र नहीं हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक एपीएस योजना के कार्यकाल के दौरान एनआरआई बन जाता है, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और संपूर्ण योगदान और उन पर अर्जित प्रतिलाभ का भुगतान खाताधारक को कर दिया जाएगा।

एपीवाई खाता खोलने के लिए प्रक्रिया

बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें या यदि खाता नही है तो नया बचत खाता खोलें

बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें

आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।

मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें

पेंशन की आवश्यकता

एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।

उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी

परमाणु परिवार का उदय - कमाउ सदस्य का पलायन

जीवन यापन की लागत में वृद्धि

दीर्घायु में वृद्धि

निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

यह एपीवाई खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।

एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।

एक ग्राहक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।

एपीवाई ग्राहकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। ग्राहक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।

एपीवाई का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।

योगदान आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के प्रेषित किया जा सकता है।

योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।

ग्राहक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।

अन्य सरकारी  योजना 


१. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

२.कर्मचारी राज्य बीमा निगम

३.प्रधानमंत्री आवास योजना