हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजना में व्याप्त कामगारों एंव उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मुत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम योजना के अन्तर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एंव उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख मुहैया करवाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार ने योजना के प्रशासन के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगत’ का गठन किया। इसके परचात सर्वप्रथम योजना कानपुर तथा दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को आरम्भ की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। इसके अतिरिक्ति प्रत्येक राज्य में जहॉं पर योजना क्रियान्वित है, निगम के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें क्षेत्रीय निदेशक पदास्थापित है।
भारत की कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक बहु आयामी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, जो कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी योजना के अंतर्गत शामिल करता है। बीमा योग्य रोजगार के पहले दिन से यह स्वीकार्य है कि बीमित व्यक्ति बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट, अस्थायी या स्थायी अक्षमता आदि की स्थिति में स्वयं तथा अपने आश्रितो के लिए पूर्ण चिकित्सा देखभाल के अतिरिक्त नगद हितलाभ पाने के भी हकदार होंगे। बीमारी के कारण उपार्जन क्षमता में हानि के परिणाम स्वरूप, बीमित महिला के प्रसव के सम्बन्ध मे, ऐसे बीमित व्यक्ति के आश्रितजन, जिसकी औद्योगिक दुर्घटना में अथवा रोज़गार जोख़िम या व्यावसायिक संकट के कारण मृत्यु हो गई हो, वह मासिक निवृतिवेतन अर्थात आश्रितजन हितलाभ पाने के हकदार होंगे।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या है ?
कर्मचारी राज्य बीमा योजना के व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में"कर्मचारियों" को बीमारी, प्रसूति, अपंगता तथा रोज़गार चोट के कारण हुई मृत्यु की स्थिति में सामाजिकसुरक्षा प्रदान करना और बीमाकृत कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत, पंजीकृत कर्मचारी को, अक्षमता की अवधि के दौरान उसके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता के सुधार के लिए पूर्ण चिकित्सा देख-रेख प्रदान की जाती है। बीमारी, प्रसूति और रोज़गार के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उसकी मज़दूरी की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए इसमें वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
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